- राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
- इस बार RTE के लिए फॉर्म भरना 25 मार्च 2025 से शुरू होंगे व आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 तक हैं।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (RTE Act) के तहत, राज्य के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। अर्थात राजस्थान के गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं सुविधाग्रस्त समूह के बालक और बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
- इन प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल कक्षा में एडमिशन लेने के बाद विद्यार्थी 12वीं कक्षा तक निशुल्क पढ़ सकता है
- राजस्थान में लगभग 40000 निजी विद्यालय संचालित हैं।

- आरटीई एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिया जाता हैं। जिसका सम्पूर्ण खर्चा सरकार देती है।
- एक बार एडमिशन मिलने पर बच्चा उस स्कूल मे 8वीं (RTE के तहत) तक और राज्य सरकार की योजना से 12वीं तक मुफ्त पढ़ाई कर सकता है।
RTE Addmission 2025 (Overview)
Important Dates
- ऑनलाइन आवेदन : 25 मार्च 2025 से शुरू
- आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अप्रैल 2025 तक
- लॉटरी परिणाम घोषणा: 9 अप्रैल 2025 को
- ऑनलाइन रिपोर्टिंग : 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक करना जरूरी
- विद्यालय द्वारा आवेदन फॉर्म की जांच 21 अप्रैल 2025 तक की जाएगी
- इसके बाद शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई 22 अप्रैल 2025 को होंगे
आवश्यक डॉक्युमेंट्स
अभिभावक (पिता) का आय प्रमाण पत्र (4 Page Income Certifcate Format)
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण पत्र (मूल निवास प्रमाण पत्र)
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एंव एक फोटो
- माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड एंव मोबाइल फोन
विद्यार्थी की आयु सीमा
- प्री प्राइमरी 3+ कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की आयु 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए
- 1st Class में एडमिशन के लिए विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए
- आयु की गणना 31 जुलाई 2025 के अनुसार की जाएगी।
कोन आवेदन कर सकता है
- आर्थिक स्थिति: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चा सिर्फ उसी ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र के स्कूल में आवेदन कर सकता है, जहां वह रहता है।
- विशेष श्रेणियाँ: अनुसूचित जाति/जनजाति, अनाथ, एचआईवी/कैंसर प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवाओं के बच्चे, विकलांग बच्चे, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे भी आवेदन के पात्र हैं।
Important Links
Apply Online | Click Here |
Official Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
आवेदन प्रक्रिया
- अभिभावक स्वयं दिये गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- या नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन से पूर्व ऑफिशल नोटिफिकेशन जरूर पड़ ले।
- अभिभावक को बालक एवं स्वयं के संबंध में पात्रता संबंधी सभी दस्तावेज आवेदन के समय ही अपलोड करने होंगे।
RTE प्रवेश 2025 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. RTE प्रवेश 2025 के तहत प्रत्येक विद्यालय में कितनी सीटें आरक्षित हैं?
शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत, प्रत्येक निजी विद्यालय में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुल उपलब्ध सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होता है।
2. RTE प्रवेश 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी?
RTE प्रवेश 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी।
3. RTE प्रवेश 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।
4. RTE प्रवेश 2025 की लॉटरी दिनांक कब हैं?
आवेदनों की चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से की जाएगी, लॉटरी दिनांक 9 अप्रैल 2025 हैं।
5. RTE प्रवेश 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाएं। वहां “RTE ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक विवरण भरें।
6. RTE प्रवेश 2025 के लिए कौन पात्र है?
- प्री प्राइमरी 3+ कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की आयु 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए
- 1st Class में एडमिशन के लिए विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए
- आयु की गणना 31 जुलाई 2025 के अनुसार की जाएगी।
- और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है, आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), अनाथ, एचआईवी/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, और बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं।
7. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
बच्चे का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (₹2.5 लाख से कम वार्षिक आय का)
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/SBC के लिए)
BPL कार्ड (यदि लागू हो)
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
अनाथ बच्चों के लिए प्रमाण पत्र
एचआईवी/कैंसर पीड़ित माता-पिता का चिकित्सा प्रमाण पत्र
युद्ध विधवा प्रमाण पत्र
8. लॉटरी में चयनित होने के बाद क्या करना होगा?
लॉटरी में चयनित होने पर, आवंटित विद्यालय में निर्धारित समय के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन के बाद प्रवेश की पुष्टि की जाएगी।
9. अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?
अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
*कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त तिथियां और विवरण संभावित हैं। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करें।*