राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने परीक्षा मे अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। यहा से देखे पूरी जानकारी ...
कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान द्वारा संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी : अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी। यहा से देखे पूरी जानकारी
- राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बताया है अब आवेदन करने के बाद भी अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होता, तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा।
क्या होगा बदलाव:
- बार-बार अनुपस्थित होने पर आवेदन की रोक:
बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान आयोजित दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो वह अगली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा। - ओटीआर होगा ब्लॉक:
बोर्ड ऐसे उम्मीदवारों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) बंद कर देगा। फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क:
यदि कोई अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा चालू करना चाहेगा, तो उसे ₹750 देने होंगे। इस संबंध में बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।दोबारा सुविधा शुरू करने के लिए जुर्माना:
यह सुविधा दोबारा शुरू कराने के लिए ₹750 देना होगा। अगर अभ्यर्थी आगे भी दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो यह सुविधा फिर से बंद कर दी जाएगी, जिसे दोबारा शुरू कराने के लिए ₹1500 चुकाने होंगे।
- बार-बार अनुपस्थित होने पर आवेदन की रोक:
- एक रास्ता राहत का भी:
- अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है और परीक्षा से एक महीने पहले ही आयोग को इसकी जानकारी दे देता है, तो उसका OTR बंद नहीं होगा और न ही कोई शुल्क लिया जाएगा।
- नीचे आप पूरा नोटिफ़िकेशन देख सकते है।